✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चाईबासा कोर्ट के संज्ञान लेने का आदेश किया रद्द

BY -
Vinita Choubey  CE
Vinita Choubey CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 19, 2026, 5:55:08 AM

रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सत्र न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होकर पारित किया गया था, इसलिए इसे नए सिरे से पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा रहा है.

मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसे पहले वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस निर्णय के खिलाफ सत्र न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. पुनरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर समन जारी किया था, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ में हुई. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा और तर्क दिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए निचली अदालत में भेजने का निर्देश दिया.

Tags:Jharkhand High CourtRahul Gandhi a major reliefChaibasa court's ordertake cognizancequashes

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.