धनबाद: वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. रिहाई के फैसले को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
7 नवंबर 2025 को फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. समय समाप्त होने के बाद भी राज्य सरकार ने फहीम खान को रिहा नहीं किया. फहीम खान के अधिवक्ता कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज करने की तैयारी में थे. इसी बीच झारखंड सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. फहीम खान फिलहाल जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद है.
