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APP नियुक्ति मामले में सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

APP नियुक्ति मामले में सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

रांची(RANCHI):  झारखंड हाईकोर्ट में एपीपी नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है. राज्य में 143 एपीपी की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति रद्द करने की याचिका को वापस लेने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार नियुक्ति को रद्द नहीं करें बल्कि 2 माह के भीतर नई मेधा सूची जारी करे. इसको लेकर प्रार्थी कोर्ट पहुंचा था, क्योंकि सरकार ने लिखित और साक्षात्कार लेने के बावजूद 143 एबीपी नियुक्ति को रद्द कर दिया था.

Published at:30 Nov 2022 04:38 PM (IST)
Tags:Jharkhand newsRanchi newsAPP appointment caseHighcourt
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