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जानलेवा हमले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई सात साल की सजा, पैसे नहीं देने के मामले में दोस्त पर किया था जानलेवा हमला

जानलेवा हमले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई सात साल की सजा, पैसे नहीं देने के मामले में दोस्त पर किया था जानलेवा हमला

चाईबासा (CHAIBASA): चाईबासा में दोस्त पर भरोसा कर दिए गए पैसे के मांगने पर दोस्तों के जानलेवा हमला मामले में कोर्ट ने चार दोस्तों को 7 साल कारावास की सजा और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

मामला टोन्टो थाना क्षेत्र का है जिसमें आरोपी मुरूमबुरा, टोला मुण्डासाई गांव निवासी पुतकर हेम्ब्रम, मुरूम हेम्ब्रम, डांगरू हेम्ब्रम, बिरसा हेम्ब्रम हैं. बताया जा रहा है कि सभी अभियुक्तों एवं टुपरा मुण्डारी बाहर के कंपनी में काम करते थे. लॉकडाउन हो जाने के कारण कंपनी द्वारा सभी के पैसे टुपरा मुण्डारी के बैंक खाता में पैसा दिया था. अभियुक्तों एवं टुपरा मुण्डारी के साथ पैसे को लेकर विवाद होने के कारण चारों ने 28 सितंबर 2020 को अभियुक्तों द्वारा समय रात्रि करीब 8 बजे टेनसेरा ग्राम देवनदी के किनारे टुपरा मुण्डारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया था. इसके बाद घायल चारों लोगों के खिलाफ टोन्टो थाना काण्ड सं0-27/ 2020, दिनांक- 29.09.2020 धारा- 341/323/324/326/307/34 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया था.

कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा

बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. जिसके बाद पुलिस की अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त पुतकर हेम्ब्रम, मुरूम हेम्ब्रम, डांगरू हेम्ब्रम एवं बिरसा हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण सत्रवाद सं0-09 / 2021 के क्रम में आज चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा-341/323/324/326/307/34 के अन्तर्गत सभी अभियुक्तों को 7 वर्ष कारावास तथा 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

रिपोर्ट. संतोष वर्मा

Published at:27 Apr 2023 08:12 PM (IST)
Tags:In the murderous attackthe court sentencedthe four accused to seven yearsin the case of non-payment of moneythe murderous attack on the friend
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