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अगर बैंक नहीं सुन रहा आपकी शिकायत तो आरबीआई से करें संपर्क, जानिए रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में 

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 5:38:38 PM

देवघर(DEOGHAR): बैंक ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा आम जनता में वित्तीय जागरूकता का प्रचार प्रसार हो इसके लिए 12 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना को सफल बनाने के लिए आरबीआई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया. जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है. बैंक के कार्य से असंतुष्ट खाताधारक द्वारा देश भर में प्रतिमाह 1 लाख के करीब शिकायत दर्ज की जा रही है. झारखंड आरबीआई लोकपाल राजीव शंकर ने बताया कि पिछले वर्ष साढ़े10 लाख शिकायत मिली थी लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा 12 लाख पार कर जाएगी. इन्होंने बताया कि ग्राहक अपनी शिकायत को पहले उस बैंक में करें जहां उनका खाता है. शिकायत के 30 दिन तक निष्पादन नही करने पर या बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से असंतुष्ट होने की स्तिथि में तब ग्राहक आरबीआई लोकपाल में शिकायत को दर्ज कराएं. 

क्या है योजना और कैसे करें शिकायत

रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने वाले ग्राहकों को उनके विभिन्न अधिकारों के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा करना है. ग्राहकों के लिए उपलब्ध बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी देना. रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (10) की धारा 35 (क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 2) की धारा 45 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अधीन भारतीय रिज़र्वर्ट विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित किफ़ायती तरीके से निवारण करने हेतु एक योजना है. स्थानीय स्तर से असंतुष्ट लोगों के लिए लोकपाल के कार्यालय मे बड़े आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इस प्रयोजन के लिए बनाई गई पोटर्ल https://cms.rbi.org.in या टोल फ्री नंबर - 14448 के द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत को इलेक्ट्रोनिक या भौतिक माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) में भी प्रस्तुत किया जा सकता है. शिकायत यदि भौतिक रूप में प्रस्तुत की जाती है तो शिकायतकर्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधीवत हस्ताक्षरित किया जाएगा.  इलेक्ट्रोनिक या भौतिक रूप में प्रस्तुत शिकायत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सूचना उपलब्ध होनी चाहिए. 

जागरूकता से ही साइबर फ्रॉड में होगी कमी

झारखंड आरबीआई लोकपाल राजीव शंकर ने बताया कि लालच में आकर भोले भाले लोगों से साइबर फ्रॉड हो रही है।ऐसे में जागरूकता बहुत जरूरी है. बैंकों द्वारा भी इस समस्या से निदान के लिए पहल शुरू की गई है. कई बैंकों द्वारा वित्तीय लेनदेन के तुरंत बाद बैंक द्वारा फोन कर सूचित किया जा रहा है. अगर खाताधारकों से अवैध लेनदेन हुआ है तो वो इसकी शिकायत उचित प्लेटफार्म पर तुरंत करें,जल्द ही बैंकों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक अपना कर सायबर फ्रॉड से बहुत हद तक लगाम लगाया जा सकता है. झारखंड आरबीआई लोकपाल ने बताया कि बिना जानकारी किसी के बहकावे में न आये और इसकी शिकायत तुरंत संबंधित प्लेटफार्म पर करें. 

जागरूकता के लिए आरबीआई लोकपाल झारखंड द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन देवघर के इंडोर स्टेडियम में किया गया. जिसमें आरबीआई एकीकृत बैंक अधिकारी सहित संताल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, jspl के कार्यक्रम प्रबंधक, नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष,देवघर चैंबर के अध्यक्ष इत्यादि लोग शामिल हुए. 

रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा 

Tags:jharkhanddeoghar newsRBIReserve BankReserve Bank Integrated Ombudsman Scheme

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