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डीजे या लाउडस्पीकर में अश्लील गाना बजा, तो फिर पर्व मनेगा हाजत में, जानिए रांची जिला प्रशासन ने किसे और क्यों दी चेतावनी

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 9:46:55 PM

रांची(RANCHI): आमतौर पर देखा जाता है कि होली जैसे पर्व में द्विअर्थी या अश्लील गाने बजाए जाते हैं.सड़कों के किनारे लफंगे किस्म के लोग अधिकांशतः इस तरह के गाने डीजे या लाउडस्पीकर में बजाते हैं. अगर इस बार ऐसा किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. रांची जिला प्रशासन ने डीजे और लाउडस्पीकर मालिकों को साफ तौर पर बुलाकर हिदायत दे दिया है कि वे अपने म्यूजिक सिस्टम को निर्धारित नियम के अनुसार ही बजाएं.

डीजे और लाउडस्पीकर मालिकों को दिया सख्त निर्देश 

डीजे या लाउडस्पीकर देर रात 10 बजे के बाद बजा तो फिर आयोजक, उस कार्यक्रम में शामिल लोग और डीजे या लाउडस्पीकर मालिकों को सीधे थाने लाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा. हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम यानी डीजे या लाउडस्पीकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं बजना चाहिए. इस आदेश को जिला प्रशासन गंभीरता से लिया है. इसलिए डीजे और लाउडस्पीकर मालिकों को बुलाकर सख्त निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ दीपक दुबे और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नौशाद आलम ने लगभग 200 से अधिक डीजे और लाउडस्पीकर मालिकों को बुलाकर साफ तौर पर समझा दिया है कि नियम की अनदेखी की तो फिर संभव है कि वह यह पर्व थाने में बिताएं. एसडीओ ने यह भी कहा है कि दिन में भी म्यूजिक सिस्टम पर ऐसे गाने नहीं बजने चाहिए जिससे किसी संप्रदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचे.इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है और अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो सभी संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Tags:jharkhandranchiRanchi district administration

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