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पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानिए

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 11:31:44 AM

रांची - अपर न्यायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह हत्या साल 2020 में हुई थी. पूरे मामले को विस्तार से जानने की जरूरत है.

जानिए किसने की थी हत्या

रांची जिले के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र का मामला है. एक व्यक्ति अक्सर शराब पीने के लिए घर से पैसे की मांग करता था. पैसे नहीं मिलने पर वह मारपीट भी करता था. ऐसे ही एक दिन नशे में धुत पौलुस मुंडा पत्नी से झगड़ रहा था.तभी पौलुस मुंडा ने उसके ऊपर रड से हमला कर दिया जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त रड को बरामद किया था और पौलुस मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था.

क्या हुआ इस मामले में कोर्ट के अंदर

हत्या का यह मामला बिल्कुल साफ सुथरा था. हत्या का आरोपी पकड़ा गया था.जिस हथियार से हत्या की गई थी वह भी बरामद हो गया था. पुलिस ने हत्या के आरोपी पौलुस मुंडा को पकड़ कर कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. कोर्ट में यह मामला चला.पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए.पूरे चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने पौलुस मुंडा को यह सजा सुनाई है.उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है. पौलुस मुंडा गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही है.

Tags:jharkhand newsranchi newscrime newsLife imprisonment in murder caseranchi murder case

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