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कैसे पा सकते हैं झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ, जानिए क्या है आवेदन की प्रक्रिया ?

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 6:19:18 AM

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): झारखण्ड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है "झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना". इस योजना के अंतर्गत राज्य में कुशल बेरोजगार नागरिकों को सरकार द्वारा 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. साथ ही साथ विधवा, आदिम जनजाति और दिव्यांग जनों को इस योजना के लिए यह राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त दी जाती है.

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं: श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

साथ ही योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर : 0651-2491424 या हेल्पडेस्क ईमेल : jharkhandrojgarhelp@gmail.com पर संपर्क कर योजना की जानकारी ले सकते हैं.

बताते चलें कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 में हुई थी. वहीं इस योजना के अंतर्गत राज्य के कुशल बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है. यह राशि जरूरतमंदों को तब तक मिलेगी जब तक कि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल जाता.

साथ ही इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो:

झारखंड के निवासी हैं,

जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है,

जो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं,

और जो किसी अपराध में अभियुक्त न हों, जिसकी वजह से उन्हें 48 घंटे या उससे अधिक की कारावास की सजा हुई हो.

आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा निम्न दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

वोटर आईडी कार्ड

राशन कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

पासबुक

नियोजनालय का पंजीकरण नंबर

और किसी भी रोजगार/स्वरोजगार से न जुड़े होने का शपथ पत्र.

वहीं, आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए. योजना का लाभ पाने के लिए आप "झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र" के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

Tags:झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाझारखण्डहेमंत सोरेनhemantsorenyojnaschemejharkhand

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