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फ्लाइट कैंसल या विलंब होने पर अतिरिक्त किराया नहीं ले पाएंगे होटल संचालक,आदेश हुआ जारी  

BY -
Samir Hussain
Samir Hussain
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 18, 2026, 7:33:36 AM

रांची(RANCHI): ठंड के दौरान कोहरा और खराब मौसम के कारण हवाई उड़ानों के निरस्त/विलंबित होने से यात्री परेशान है. ऐसे में जब होटल या गेस्ट हाउस की ओर जाते है तो होटल संचालक मनमाने किराये की मांग करते है. लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोई किराया निर्धारित दर से ज्यादा लेता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. रांची उपायुक्त ने सभी होटल संचालकों को यह निर्देश दिया है. सभी होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची द्वारा अवगत कराया गया है कि दिसंबर-जनवरी माह में घने कोहरे के कारण विशेषकर उत्तर भारत से आने-जाने वाली उड़ानों में बार-बार व्यवधान उत्पन्न होता है. ऐसी स्थिति में कई यात्री मजबूरन होटल में ठहरने को विवश होते हैं, जिसका कुछ स्थानों पर अनुचित लाभ उठाते हुए होटल किरायों में अत्यधिक एवं मनमानी वृद्धि की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं.

जिला प्रशासन, रांची स्पष्ट करता है कि आपदा/आपात अथवा हवाई सेवाओं में बाधा की स्थिति में किसी भी प्रकार की किराया वृद्धि अनुचित एवं अस्वीकार्य है. ऐसे समय में यात्रियों से निर्धारित एवं सामान्य दर से अधिक शुल्क वसूलना उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल है.रांची जिला अंतर्गत सभी होटल संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उड़ान निरस्त या विलंब की स्थिति में कमरों के किराये में मनमानी वृद्धि नहीं की जाएगी.

  1. पूर्व में निर्धारित/प्रचलित दरों पर ही कमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.
  2. यात्रियों के साथ सहयोगात्मक एवं मानवीय व्यवहार किया जाएगा.
  3. किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या हिडेन चार्ज से बचा जाएगा.

जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटल संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

 

Tags:Hotel operators will not be able to charge extra fare in case of flight cancellation or delayorder issuedJHARKHANDएयरपोर्टINDIGO AIR LINESJHAKRHA DBIRSA MUNDA AIRPORTJHAKRHAND NEWSRANCHI NEWSAEROPLANEAERPLANE NEWS

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