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होल्डिंग टैक्स बढ़ोत्तरी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, जानिए क्या 

होल्डिंग टैक्स बढ़ोत्तरी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, जानिए क्या 

रांची(RANCHI): भवन से संबंधित होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी मामले की सुनवाई हुई. उल्लेखनीय है कि होल्डिंग टैक्स में 3 गुना  वृद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि होल्डिंग टैक्स से संबंधित नियम बनाने में कतिपय खामियां हैं और इसमें अराजकता दिखाई देती है. इस संबंध में झारखंड सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि नगर निकायों के द्वारा होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाती है. इसमें हाल में नगर विकास विभाग में टैक्स फॉरमैट में बदलाव लाया और इसके चार्ज में बढ़ोतरी कर दी. यानी होल्डिंग टैक्स मोटे तौर पर तीन गुना बढ़ा दिया गया है. इससे आम लोगों को इस महंगाई में आए दिन कष्ट हो रहा है. प्रार्थी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि होल्डिंग टैक्स में इतनी बढ़ोतरी गैर वाजिब है और आम लोगों को आर्थिक रूप से परेशान करने वाली है.

Published at:21 Dec 2022 06:09 PM (IST)
Tags:jharkhand newsranchi news updateholding taxHearing in the High Court regarding the increase in holding tax
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