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देवघर एयरपोर्ट एटीएस क्लीयरेंस मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट से निशिकांत और मनोज तिवारी को मिली राहत बरकरार, राज्य सरकार को निर्देश, जानिए

देवघर एयरपोर्ट एटीएस क्लीयरेंस मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट से निशिकांत और मनोज तिवारी को मिली राहत बरकरार, राज्य सरकार को निर्देश, जानिए

रांची(RANCHI)-देवघर एयरपोर्ट से कैपिटल जबरन एजेंसी लेने के मामले में एसके द्विवेदी की अदालत में यह सुनवाई हुई. इस मामले में गुड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद मनोज तिवारी की पूर्व में मिली राहत बरकरार रहे. हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च,2023 रखी गई है. 

क्या था पूरा मामला

निशिकांत दूबे, मनोज तिवारी, दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा समेत अन्य लोग 31 अगस्त को चार्टर्ड प्लेन से देवघर आए थे. शाम में वापसी के दौरान दुबे समेत अन्य लोग जबरन एटीसी रूम में प्रवेश कर गए. इसके बाद जबरन क्लीरियेन्स लेकर सांसद और उनके साथ के लोग चार्टर्ड प्लेन से वापस लौट गए. इसे लेकर इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा पर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और यात्रियों को अप्रत्यक्ष रुप से एटीसी रूम में प्रवेश करने पर सहमति देने के आरोप के तहत भी शिकायत की गयी थी .

Published at:23 Nov 2022 05:48 PM (IST)
Tags:jharkhand newsHearing in Deoghar Airport ATS clearance caseDeoghar Airport ATS clearance caseNishikant dubeyManoj Tiwari
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