☰
✕
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • TNP Special Stories
  • Health Post
  • Foodly Post
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Art & Culture
  • Know Your MLA
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • Local News
  • Tour & Travel
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • Special Stories
  • LS Election 2024
  • covid -19
  • TNP Explainer
  • Blogs
  • Trending
  • Education & Job
  • News Update
  • Special Story
  • Religion
  • YouTube
  1. Home
  2. /
  3. News Update

देवघर में शिव बारात निकालने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने निशिकांत दुबे की याचिका की खारिज

देवघर में शिव बारात निकालने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने निशिकांत दुबे की याचिका की खारिज

रांची(RANCHI): देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर धारा 144 लगाने के विरुद्ध सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट महाधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और उपायुक्त के द्वारा बताए रुट पर ही शिव बारात को ले जाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने माना कि दूसरे रुट से शिवबारात ले जाने से विधि-व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था खराब होने का डर है.

देवघर उपायुक्त भी थे सुनवाई में मौजूद

इस मामले की सुनवाई के दौरान देवघर उपायुक्त भी वीडियोग्राफी के माध्यम के जुड़े थे. कोर्ट ने उनसे भी जानकारी ली कि शिव बारात में एक साथ चार से अधिक लोग खड़े नहीं होने का क्या मामला है. इस पर उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है. कोर्ट ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि जो गलत जानकारी फैलाई गई है, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए.  

क्या है मामला?

बता दें कि देवघर जिला प्रशासन द्वारा पुराने रूट से ही बारात निकालने का आदेश जारी किया गया है. लेकिन शिवरात्रि महोत्सव समिति द्वारा नए रूट से और वृहद पैमाने पर बारात निकालने की योजना है. इस रूट में शहर भर में सभी संभावित स्थानों पर शिव बारात गुजरेगी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पुराने रूट पर ही शिव बारात निकालने का आदेश जारी किया गया है. इसी बात को लेकर जिला प्रशासन और गोड्डा सांसद के बीच मनमुटाव हो गया है. जिला प्रशासन के निर्णय के खिलाफ सांसद हाई कोर्ट गए थे. जहां आज मामले की सुनवाई हुई.

रिपोर्ट: समीर हुसैन, रांची

Published at:17 Feb 2023 01:32 PM (IST)
Tags:court rejected the petition of Nishikant DubeyShiv Baraat in DeogharDeogharHigh Court iNishikant Dubeypetition of Nishikant Dubey
  • YouTube

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.