जमशेदपुर (JAMSHEDPUR): अपहरण और गैंगरेप के आरोपियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की घटना में अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 वर्ष की कड़ी सजा दी है. एडीजे-1 की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है. इस मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों में महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू शामिल हैं. घटना के समय अजय मुर्मू नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था, जबकि अन्य दो आरोपी जेल में बंद थे. अदालत ने 5 मई को ही तीनों को दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अंतिम फैसला सुनाया गया.
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी माना.पुलिस जांच में घटना से जुड़े सभी तथ्यों को मजबूत साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था.
मेला देखने गई थी पीड़िता, तब उठाया
घटना 8 मई 2023 की है. पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर चाकुलिया आई हुई थी. इसी दौरान वह अपनी एक दोस्त के साथ मेला देखने गई थी. मेला घूमने के बाद दोनों एक निर्माणाधीन मकान में बैठे थे. तभी तीनों आरोपी बाइक से वहां पहुंचे. उन्होंने पीड़िता के दोस्त को धमकाकर वहां से भगा दिया. इसके बाद पीड़िता को जबरन नदी किनारे ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना के बाद उसे गांव के बाहर छोड़ दिया गया था. अगले दिन पीड़िता की शिकायत पर चाकुलिया थाना में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दो बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि नाबालिग आरोपी को रिमांड होम भेजा गया था.