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रामगढ़ पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हजारीबाग मामले में मिली बेल

रामगढ़ पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हजारीबाग मामले में मिली बेल

रांची (RANCHI) : रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में मिली सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई.  सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को हजारीबाग केस से जमानत दे दी है. जबकि रामगढ़ वाली केस में सुनवाई की अगली तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है. बता दें कि गोला गोलीकांड का मामला 20 अगस्त 2016 का है जिसमें पूर्व विधायक ममता देवी को बेल मिल गई है. ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने अपना पक्ष रखा है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि गोला गोलीकांड का मामला 20 अगस्त 2016 का है. दरअसल रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच की ओर से कंपनी कार्यालय के बाहर धरना किया जा रहा था. इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे और पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और 24 से अधिक लोग घायल हो गए थे. जिसके बाद आइपीएल प्रबंधन ने ममता देवी समेत कई ग्रामीणों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 और रजरप्पा थाने में कांड संख्या 79/2016 दर्ज कि थी. जिसमें सुनवाई करते हुए एलपी एमएलपी कोर्ट ने गोला गोलीकांड में ममता देवी को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. ममता देवी की ओर से इसी मामले में रांची हाईकोर्ट में चुनौता याचिका दायर की गई थी.

रिपोर्ट. आदित्य सिंह

Published at:27 Mar 2023 02:01 PM (IST)
Tags:jharkhand newsranchi high courtformer MLA mamta devi casegot bail in Hazaribagh casebig relief from High Cour
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