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जागा खाद्य सुरक्षा विभाग : धार्मिक जगहों के अगल -बगल अब क्यों नहीं चलेंगी मीट एवं मुर्गा दुकान !

BY -
Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 16, 2026, 6:50:56 PM

धनबाद (DHANBAD) : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिले में मीट एवं मुर्गा दुकानों के संचालन के लिए  निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य है.  खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ राजा कुमार द्वारा जिले के सभी मीट कारोबारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है,  जारी निर्देश के अनुसार, मीट दुकानों का पंजीकरण/लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं झारखंड खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा. दुकानों में स्वच्छता, साफ-सफाई, नॉन-स्लिप फ्लोर, उचित ड्रेनेज व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, स्टेनलेस स्टील के उपकरण, उचित तापमान पर मांस भंडारण तथा वेस्ट डिस्पोजल की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है. 

इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के पास निर्धारित दूरी का पालन, दुकान में स्पष्ट साइन बोर्ड, कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा.  खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 14 दिनों के भीतर सभी मीट/मुर्गा दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. 

Tags:DhanbadWibhagMeetMurgaDukan

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