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सजा पाए चर्चित भोजपुरी गायक भरत शर्मा धनबाद कोर्ट में सरेंडर के बाद भेजे गए जेल,पढ़िए किन तीन मामलों में हुई थी सजा

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 2:28:37 AM

धनबाद(DHANBAD): भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा शुक्रवार को तीन मामलों में अदालत में सरेंडर किया. उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. तीन मामलों में वह सजा याफ्ता है.

आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीडीएस भुगतान लेने के तीन मामलों में  सजा

धनबाद के आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उन्हें तीनों मामलों में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीडीएस भुगतान लेने के तीन मामलों में उनको सजा हुई थी. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर अदालत में उन्होंने सरेंडर किया. भरत शर्मा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई थी. 27 जून 2024 को हाईकोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्म समर्पण कर सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल करने का आदेश दिया था. भरत शर्मा को आर्थिक अपराध के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी  की ओर से 13 जून 2018 को आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीडीएस का भुगतान लेने संबंधी तीन मामलों में अलग-अलग दो वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000 आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई थी. निचली अदालत के आदेश के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में अपील दाखिल की थी. तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी अपील याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ वह हाई कोर्ट गए थे.

पहले मुकदमे में आयकर विभाग ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 1999, 2000 में आयकर रिटर्न भरते समय 2001 में भारत शर्मा ने अपनी आय 75,4 00 दिखाई थी एवं उससे अधिक रिफंड का दावा किया था. इसी प्रकार दूसरे मामले में वित्तीय वर्ष 1998,19 99 में 31 मार्च 2000 को टीडीएस क्लेम में अपनी आय 75, 330 दिखाया और आयकर विभाग से अधिक रिफंड का दावा किया .तीसरे मामले वर्ष 1997 ,1998 में टीडीएस भुगतान के समय में अपनी आय 89,500 दिखाते हुए 37, 634 रुपए रिफंड लिया था. इन तीनों मामलों में भरत शर्मा को सजा हुई थी.

रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो

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