✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दल को भेजा नोटिस, समय पर नहीं दिया जवाब तो होगी कार्रवाई

BY -
Samir Hussain
Samir Hussain
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 2:32:49 AM

रांची(RANCHI):  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित 7 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को नोटिस जारी किया है. जिसमें, रांची के, झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी,  झारखंड पार्टी (सेक्युलर), लोक जन विकास मोर्चा, राष्ट्रीय देशज पार्टी एवं राष्ट्रीय संगाइल पार्टी, पूर्वी सिंहभूम की झारखंड पीपल्स पार्टी एवं चतरा की राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि उक्त राजनितिक दल अपने अस्तित्व एवं कामकाज के संबंध में ससमय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र एवं आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें. ससमय पक्ष अप्राप्त रहने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है एवं इस आशय की सूचना भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को भेज दी जायेगी.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित इन 7 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने विगत 03 वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का वार्षिक अंकेक्षित खाता संबंधी विवरणी इनके निर्धारित समयावधि में आयोग को समर्पित नहीं किया है. साथ ही यह भी तथ्य भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया है, लेकिन निर्धारित समय के अन्दर अर्थात विधानसभा निर्वाचन के बाद  75 दिन और लोकसभा निर्वाचन के 90 दिनों के भीतर अपना व्यय-विवरणी आयोग को समर्पित नहीं किया गया है, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उपबंधित प्रावधानों से विचलन को प्रदर्शित करता है.

दलों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में अध्यक्ष/महासचिव को पार्टी के तरफ से शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखण्ड, राँची को भेजने के लिए  -09.10.2025 तक और दिनांक-16.10.2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में  पूर्वाह्न 11.00 बजे सुनवाई के लिए  तिथि एवं समय निर्धारित की गई है. इसकी सूचना राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा पंजीकृत पत्राचार के पते पर भेजी गई है. साथ ही समाचार पत्रों में आम सूचना के माध्यम से भी प्रकाशित की गई है.

 

Tags:Election Commission issues notice to 7 political partiesaction will be taken if they do not respond on timeElection commisionJharkhandbihar electionbihar election newsecjharkhand political partyjhakrhand news

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.