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दुमका. दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, तीन साल बाद मिला किशोरी को न्याय

BY -
Aditya Singh
Aditya Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 2:23:37 AM

दुमका(DUMKA): दुमका कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सपन कोल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना सुनाया है. सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम रमेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया.

कोर्ट ने सुनाई आजिवन कारावास की सजा

न्यायालय ने पोक्सो एक्ट 4 में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं पोक्सो एक्ट 8 में चार साल की सजा और 10 हजार जुर्माना किया है. जुर्माना  की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

तीन साल बाद मिला किशोरी को न्याय

मामला तीन साल पहले जामा थाना क्षेत्र की है. जहां रामगढ़ प्रखंड के एक गांव की रहने वाली किशोरी 21 जून 20 को जामा में रहने वाले बड़े चाचा के घर आई थी. 26 जून की शाम घर के सदस्य गांव में किसी के घर गए थे. किशोरी घर में अकेली थी. इसी बीच पड़ोस का सपन कोल घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. शोर मचाने पर आरोपित ने जान मारने के साथ परिवार को समाप्त करने की धमकी दी. धमकी की वजह से किशोरी चाहकर भी विरोध नहीं कर सकी. साथ ही किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी. दुष्कर्म से सहमी किशोरी ने अगले दिन घरवालों को सारी बात बताई.

जिसके बाद बात गांव की पंचायत तक पहुंची. लेकिन पंचायत द्वारा किसी भी तरह का फैसला नहीं होने पर प्रधान ने पुलिस के पास जाने की सलाह दी. शाम को बालिका ने परिजन के साथ जामा थाना जाकर सारी बात बताई. जिसके बाद पुलिस ने सपन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दी. केस में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई. अदालत में बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता विवेक नंदन और एपीपी चंपा कुमारी कर रही थी.

रिपोर्ट. पंचम झा

Tags:DumkaThe court sentencedlife imprisonment to the accused of rapethe teenager got justice after three years

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