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दुमका की बेटी हत्या कांड: पुलिस ने न्यायालय में की 100 पन्नों की चार्जसीट दाखिल, अब विशेष अदालत में होगी सुनवाई 

BY -
Shreya Gupta
Shreya Gupta
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 8:52:27 AM

दुमका (DUMKA): दुमका पेट्रोल कांड में पीड़िता की हत्या के मामले में पुलिस ने न्यायालय में चार्जसीट दाखिल कर दी है. चार्जसीट 100 से अधिक पन्ने की है, जिसे तैयार करने में बारह सदस्यीय एसआईटी को दस दिनों का समय लगा. हालांकि अदालत में चार्जसीट दाखिल करने के बाद भी पुलिस का अनुसंधान जारी है.

क्या है मामला

बता दें कि दुमका में 23 अगस्त को घर में सोयी एक किशोरी पर पेट्रोल छिडककर दो युवक शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने आग लगा दी थी. जिससे वह झुलस गयी थी. रिम्स रांची में 28 अगस्त को किशोरी की मौत हो गयी थी. मामले में जहां घटना के दिन ही शाहरूख की गिरफ्तारी हो गयी थी. वहीं मौत के बाद नईम उर्फ छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. दुमका के पेट्रोल कांड की चर्चा पूरे देश में रही. 29 अगस्त को वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर गहन अनुसंधान की मॉनिटरिंग के लिए एडीजी मुरारी लाल मीणा और आइजी असीम विक्रांत मिंज खुद ही कैम्प किया. वहीं डीआइजी ने एसपी अंबर लकड़ा के नेतृत्व में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था. इस एसआईटी को निर्देश दिया गया था कि वह त्वरित गति से कांड का अनुसंधान पूर्ण कर ससमय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करे और स्पीडी ट्रायल के लिए न्यायालय में आवेदन समर्पित करे. एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी में डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार, डीएसपी साइबर अपराध शिवेंद्र, नगर थाना के थाना प्रभारी नितिश कुमार, मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उमेश राम, दुमका अंचल के अंचल निरीक्षक इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार, नगर थाना के अवर निरीक्षक दिलीप पाल, जितेंद्र साहू, एसपी ऑफिस के अपराध प्रवाचक एएसआई ज्योति पांडेय तथा जिला पुलिस के आरक्षी अजीत कुमार सिंह व निर्णय कुमार झा शामिल किये गये थे. 

विशेष अदालत में होनी है सुनवाई 

बहुचर्चित पेट्रोल कांड मामले की त्वरित सुनवाई दुमका के प्रथम जिला और अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में होगी. पुलिस प्रशासन के आग्रह पर न्यायालय द्वारा इस जघन्य हत्याकाण्ड में गिरफ्तार आरोपी शाहरुख और नईम को पुलिस ने 72 घंटे के रिमांड पर लेकर पूछताछ  भी की थी. 

लिटिल एंजल की हत्या मामले में  हो चुकी है सबसे तेज सुनवाई 

उपराजधानी दुमका में 6 साल की लिटिल एंजल से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में 3 मार्च 2020 को तीन दिन की सुनवाई के बाद चौथे दिन अभियुक्त मीठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को अपहरण, गैंगरेप और हत्या (आइपीसी की धारा 366, 376A, 376D, 302, 201/34) के तहत  विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने फांसी की सजा सुनायी थी. विशेष न्यायाधीश मो तौफिकुल हसन ने महज तीन दिन में सुनवाई पूरी की  थी. चौथे दिन दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. 

रिपोर्ट: पंचम झा, दुमका

Tags:News

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