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ट्रैफिक नियमों को लेकर देवघर पुलिस सख्त, आप भी जान लें ये जरुरी बातें वरना खानी पड़ेगी जेल की हवा

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 8:48:10 PM

देवघर(DEOGHAR):देश भर में बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोड सेफ्टी कमिटी का गठन किया गया है.इसके बाद लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. फिर भी लोग यातायात नियमों का गंभीरता से अनुपालन नहीं कर रहे हैं. नतीजा है कि आए दिन सड़क हादसों में कइ लोगों की जान जा रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब सख्ती से पालन कराने के लिए देवघर पुलिस ने कमर कस ली है.

तीर्थ नगरी होने की वजह से देवघर पुलिस के लिए होगी चुनौती

देवघर एक प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है.यहां प्रतिदिन बाबा बैद्यनाथ के पूजा-अर्चना करने केलिए हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं. इनमें से बड़ी संख्या में लोग अपने निजी वाहन से आते है.ऐसे में यात्री हो या देवघर के वासी सभी के लिए यातायात नियमों का अब सख्ती से पालन कराने के लिए देवघर पुलिस तैयार है.जिला में प्रवेश के लिए चारों ओर से सड़क से आ सकते हैं. ऐसे में पुलिस के लिए एक चुनौती साबित होगी. यातायात प्रभारी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि पुलिस की नज़र हेलमेट, नाबालिग यानी किशोर की ड्राइविंग,नशा के बाद गाड़ी चलाना,वाहन चलाते हुए मोबाइल चलाना इत्यादि पर खासकर रहेगी.

यातायात नियमों को तोड़ने पर ये है प्रावधान

1-बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 194D - 1000/- रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य ठहराएं जाएंगे, उक्त अवधि के लिए लाइसेंस जप्त कर लिया जायेगा.

 2-दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट जरूरी है.बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना 194D - 1000/- रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य ठहराएं जाएंगे उक्त अवधि के लिए लाइसेंस जप्त कर लिया जायेगा.

3-ट्रिपल राइडिंग करने पर 194C के तहत 1000 /- रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य ठहराएं जाएंगे, उक्त अवधि के लिए लाइसेंस जप्त कर लिया जायेगा.

 

4-रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर  mvi एक्ट के 184 (4) (e) के तहत वाहन जप्त कर लिया जाएगा और न्यायालय से अभियोजन प्रक्रिया में न्यायालय के आदेश पर ही जप्त वाहन विमुक्त हो सकता है.

5-नो एंट्री में वाहन प्रवेश करने पर सम्बंधित एक्ट 184 (4) (e) वाहन जप्त कर न्यायालय से अभियोजन प्रक्रिया न्यायालय के आदेश पर ही विमुक्त हो सकता है.

6- बिना परमिट का परिवहन  करने पर एक्ट 192A के तहत 06 माह की सजा व 10,000/- रूपये जुर्माना का प्रावधान.

7-बिना लाईसेन्स का वाहन चलाने पर -एक्ट 181/182 के तहत 5000/- रूपये जुर्माना या तीन माह की सजा का प्रावधान.

8 यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाता है, तो  25 हज़ार जुर्माना के साथ वाहन मालिक या अभिभावक को जाना होगा जेल.

9-वाहन के छत पर सवारी और अनाधिकृत निमार्ण करवाने पर 190 (1) के तहत 1500 जुर्माना एवं साथ में 06 माह की सजा का प्रावधन.

10-चार पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने पर 194C के तहत 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है. इसके अलावा भी सुसंगत धाराओं में कार्यवाई की जाएगी.अब देखना होगा कि देवघर पुलिस इस अभियान में कितना कारगर साबित होगी.

रिपोर्ट-रितुराज सिन्हा

Tags:Deoghar police is strict about traffic rulesyou should also know these important thingsotherwise you will have to go to jail

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