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धनबाद डीसी ऑफिस की संपत्ति अटैच करने का कोर्ट का आदेश,जानिए क्या है पूरा मामला 

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 11:29:42 PM

धनबाद(DHANBAD): कोर्ट ने धनबाद डीसी ऑफिस की संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया है. मामला यह है कि जोड़ा फाटक, ढोकरा रिंग रोड के लिए अधिग्रहित जमीन के मालिकों को अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है. अवर न्यायाधीश वरीय कोटि द्वितीय की अदालत ने आदेश पारित कर धनबाद उपायुक्त कार्यालय की संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया है .बता दें कि अदालत ने भू अर्जन पदाधिकारी को आदेश दिया था वह जमीन मालिकों को 13लाख 94हजार ₹417 और33 पैसे का भुगतान करें. इस भुगतान को रुकवाने को लेकर  सिद्धार्थ शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर झारखंड हाई कोर्ट उक्त याचिका अ स्वीकार कर रेस्पोंडेंट अशोक कुमार सिंह ,उमाशंकर सिंह, उदय शंकर सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया. निचली अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के पारित आदेश के आलोक में भू अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन भू अर्जन पदाधिकारी ने मुआवजा की राशि का भुगतान जमीन मालिकों को नहीं किया, तब अदालत ने उन्हें show-cause किया और सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. इसकी प्रति डीसी धनबाद को भी दी गई, हालांकि डीसी ने भू अर्जन पदाधिकारी को भुगतान का आदेश दिया ,बावजूद भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया. बाध्य होकर जमीन मालिकों ने अदालत में आवेदन देकर डीसी ऑफिस की संपत्ति अटैच करने का आग्रह किया. उसके बाद यह आदेश निर्गत किया गया है.

रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद 

Tags:jharkhand newsdhanbad newsDhanbad DC officeCourt order

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