रांची(RANCHI): शादी समारोह से लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना हुई थी. यह मामला बेड़ो थाना क्षेत्र का था. कोर्ट ने इस सामूहिक दुष्कर्म मामले में सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. 8 सितंबर को इन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. पोक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में अमर महली, संजय महली, संजय उरांव, सूरज,चिक बड़ाईक, सुखदेव उरांव और राजू उरांव को दोषी पाया है. जानकारी के अनुसार बेड़ो थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता गांव में ही शादी समारोह से लौट रही थी. रास्ते में इन आरोपियों ने पीड़िता को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया. साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. इस मामले में 17 मई 2019 को बेड़ो थाना में कांड संख्या 40/2019 के तहत दर्ज कराया गया था. सभी आरोपियों के खिलाफ 20 सितंबर 2019 को आरोप गठित हुआ था. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही गुजारने के बाद कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया है. 8 सितंबर को इन्हें सजा सुनाई जाएगी. सजा के बिंदु पर भी बहस होगी. कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आग्रह अभियोजन पक्ष की ओर से होगा.
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 7 को दोषी बताया,जानिए मामला
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Published at: 03 Sep 2022 06:49 PM (IST)
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