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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को कोर्ट ने किया बरी, क्या था मामला, जानिए

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 4:08:40 PM

रांची(RANCHI): पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की को कोर्ट ने बरी कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने बंधु तिर्की को बरी कर दिया है. उन पर धमकी देने और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का मामला था. एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें  बरी कर दिया है. उल्लेखनीय है कि बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुड़ू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज था. सरना स्थल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था जिसके विरोध में बंधु तिर्की अपने समर्थकों के प्रदर्शन किया था. उनके ऊपर शांति भंग करने और नियम विरुद्ध जमावड़ा लगाने ,धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था. इस मामले में कुर्की जब्ती के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अदालत ने फरार घोषित कर दिया था. उनके खिलाफ 10 मई, 2019 को स्थायी वारंट जारी किया गया था.इस मामले में 15 अक्टूबर,2019 को बंधु तिर्की की गिरफ्तारी हुई थी. जिसके बाद अदालत ने जमानत दे दी थी. आज साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए.

Tags:jharkhand newsranchi news updateformer minister Bandhu Tirkeyhighcourt

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