✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

COAL INDIA : माइनिंग  डिसिप्लिन के कर्मचारियों को अधिकारी बनाने के नियम में आया बड़ा अपडेट !

BY -
Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 11:32:54 PM

धनबाद(DHANBAD) : देश की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया कर्मचारी-अधिकारी हित में ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. वर्षो-वर्ष से पेंडिंग डिमांड को पूरा किया जा रहा है. हालिया निर्णय में कंपनी माइनिंग डिसिप्लिन के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी स्कीम लेकर आई है. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. माइनिंग डिसिप्लिन के कर्मचारियों को अधिकारी में प्रमोशन के लिए 3 वर्ष के अनुभव संबंधित शर्त को खत्म कर दिया गया है. संशोधित नियम के अनुसार टी  एंड एस ग्रेड, सीनियर ओवर मैन  के पद पर 3 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है. अब से द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधन की योग्यता का प्रमाण पत्र ही प्रमोशन का आधार होगा. इस संशोधित नियम को कोल इंडिया निदेशक मंडल की बैठक में 27 जून को स्वीकृति दी गई थी. 15 जुलाई की तिथि से ऑर्डर भी निकाल दिया गया है. कोल इंडिया के इस संशोधित आदेश से माइनिंग डिसिप्लिन के कर्मचारियों में काफी खुशी है. कर्मचारी संगठन इनमोसा ने इस पर खुशी जाहिर की है और प्रबंधन को बधाई दी है. इसके पहले माइनिंग डिसिप्लिन में गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में चयन और पदोन्नति को लेकर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा द्वितीय खान प्रबंधक प्रमाण पत्र के साथ-साथ सीनियर ओवर मैन  के पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी था. कर्मचारियों का संगठन इसका लगातार विरोध करता आ रहा था. 

कर्मचारी संगठन वर्षो से कर रहा था डिमांड 
 
कर्मचारी संगठन ने कोल इंडिया से लेकर कोयला मंत्री तक से  इसे हटाने की मांग की थी. अब जाकर यह नियम हट गया है. हाल के दिनों में कोल इंडिया में प्रमोशन, आवास आवंटन, कर्मचारी और अधिकारियों के आश्रितों को नौकरी के नियम को लचीला बनाया गया है. यह अलग बात है कि सभी मांगें वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब धीरे-धीरे कोल इंडिया मैनेजमेंट इन मांगों को पूरा कर रहा है. इसके पहले कोल इंडिया के कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन की नई नीति के बाद अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में भी संशोधन किया गया था. संशोधित नियम में कोयला अधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियोजन में बड़ी राहत मिली है. प्रबंधन ने अधिकारियों के आश्रितों के अनुकंपा पर नियोजन संबंधी नीति में संशोधन करते हुए गैर अधिकारियों की तरह कम उम्र के बच्चे को लाइव रोस्टर में शामिल करने तथा परिवार में किसी आश्रित के नौकरी में रहने के बाद भी अनुकंपा पर दूसरे आश्रित को नौकरी देने पर सहमति दे दी है.  

पूर्व के नियम में बदलाव कर दी गई थी राहत 

पूर्व में अधिकारियों की मौत पर कम उम्र के बच्चे का नाम लाइव रोस्टर में शामिल करने का प्रावधान नहीं था. परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं भी नौकरी में है, तो दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं मिलती थी. लेकिन संशोधित नीति के अनुसार यदि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी के पास अनुकंपा पर नौकरी का विकल्प होगा. शर्त यही होगा की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए. 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु वाले अधिकारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी. आश्रित बेटा या बेटी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए योग्य होंगे. अभी हाल ही में कोल इंडिया ने कर्मचारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में परिवर्तन किया है और अब अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम को भी लचीला बना दिया गया है. एक तरफ कंपनी निजी हाथों की ओर बढ़ रही  है तो दूसरी ओर कर्मियों की संख्या लगातार कम रही है. इधर, कर्मचारी-अधिकारी हित में लगातार फैसले लिए जा रहे है. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो   

Tags:DhanbadCoal Indiaminigkaramchariadhikari

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.