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मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना: धनबाद जिले में 166 लाभुकों को मिली राशि,आप भी ले सकते है लाभ,बशर्ते करना होगा यह सब काम

BY -
Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 9:24:19 AM

धनबाद (DHANBAD)| गुरुवार  को उपायुक्त  आदित्य रंजन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत धनबाद जिले में 166 लाभुकों को कुल राशि 1096500 का भुगतान कल्याण विभाग द्वारा उनके बैंक खातों में किया गया.  इस योजना के तहत रोगी को उनकी  आजीविका में हुई  क्षति की  क्षतिपूर्ति एवं पौष्टिक आहार के लिए  अनुदान राशि दी जाती है. 
 
योजना का उद्देश्य-- यदि रोगी वयस्क हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनकी आजीविका में होने वाले क्षति की पूर्ति के लिए  तथा बीमारी की अवधि /इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा.   यदि रोगी अवयस्क है तो इस स्थिति में रोगी को   बीमारी की अवधि/ इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा.  

 योजना अंतर्गत लाभुक अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया-- आवेदक को राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ,   आवेदक को ऑनलाइन निर्गत  जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा ,आवेदक को अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु अपनी बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा,आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति एवं बैंक खाता नंबर पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ,आवेदक अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी  कार्यालय में समर्पित कर सकते है.  
 
योजना अंतर्गत अनुदान राशि की अधिसीमा का स्वरूप --यदि रोगी वयस्क हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनके आजीविका में होने वाली  क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि /इलाज के बाद में पोस्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम ₹3000 से अधिकतम ₹10000 की अनुदान राशि भुगतान होगा,यदि रोगी अवयस्क  है तो इस स्थिति में रोगी को बीमारी की अवधि/ इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम ₹1500 से अधिकतम ₹5000 के अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा. 
 
अनुदान की राशि निम्नलिखित बीमारी के लिए  देय होगा ---लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण, गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर पीड़ित हो ,C ovid-19 से संक्रमित व्यक्ति ,कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति
 
योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से दे होगी--यदि लाभुक वयस्क हो तो  योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगी -- किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा,बीमारी /अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम हो राशि-3000,बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से अधिक हो राशि-5000
 
 Covid -19 --यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो राशि-5000,यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो राशि-10000, कैंसर--राशि-25000,लाभुक यदि अवयस्क हो तो इस स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रुप से देय होगी -- किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी /अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम हो,राशि-1500,बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से अधिक हो राशि-2500
 
 Covid-19 --यदि पीड़ित व्यक्ति का इलाज घर में हुआ हो राशि-2500,यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो राशि-5000

कैंसर--राशि-15000, अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र,बीमारी से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सिविल सर्जन /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/ प्रतिवेदन /अभीप्रमाणित दस्तावेज देना होगा. 

 

Tags:DhanbadPaymentAmountBankCM Swasthya Sahayata yojna

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