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समझौते के जरिए निकला चेक बाउंस मामले का हल, बॉलिवुड अभिनेत्री अमिषा पेटल पांच किस्तों में लौटायेगी 2.75 करोड़ रुपए

समझौते के जरिए निकला चेक बाउंस मामले का हल, बॉलिवुड अभिनेत्री अमिषा पेटल पांच किस्तों में लौटायेगी 2.75 करोड़ रुपए

रांची:- चेक बाउंस मामले में अदालत का चक्कर लगा रही बॉलिवुड अभिनेत्री अमिषा पटेल को राहत मिली है. ये केस सुलझ गया है. अभिनेत्री अमिषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय सिंह के बीच समझौता हो गया है. 

2.75 करोड़ देने पर बनीं सहमति 

शनिवार को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता हुआ, इसके तहत अमिषा चेक बाउंस की राशि 2.50 करोड़ की जगह 2.75 करोड़ रुपए लौटाने पर सहमति जताई . सहमति के बाद अमिषा पटेल की तरफ से शिकायतकर्ता के वकील को 20 लाख का चेक सौंपा गया.जबकि, डिमांड ड्राफ्ट सौंपा जाना था.  हालांकि, सोमवार को जब शिकायतकर्ता के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 20 लाख की राशि जमा की जाती है. तब ही इसे सही माना जाएगा. तब ही समझौता बरकरार भी रहेगा. शेष राशि के पोस्टडेटेड चार चेक सौंपे गए. 11 मार्च को 20 लाख रुपए के भुगतान नहीं किए जाने पर केस आगे जारी रहेगा. पूर्व में अमिषा पटेल 11 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है. 


शनिवार को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में यह समझौता हुआ. हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह से बातचीत की , जहां समझौते पर सहमति बनीं. इस वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान झालसा के सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना, सिविल कोर्ट के प्रधान न्याययुक्त दिवाकर पांडेय , जेएम डीएन शुक्ला , शिकायतकर्ता के वकील बिजय लक्ष्मी श्रीवास्तव भी मौजूद थे. 

आखिर क्या था चेक बाउंस का मामला 

फिल्म मेकर रांची के अरगोड़ा निवासी अजय कुमार सिंह ने देसी मैजिक फिल्म बनाने के लिए अमीषा पटेल को ढ़ाई करोड़ रुपए दिया था. लेकिन, फिल्म नहीं बनीं थी. पैसे वापसी मांगने पर दो चेक अमिषा की तरफ से दिया गया. जो बाउंस कर गया. जिसे लेकर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल और कुणाल ग्रूमर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला 2018 में दर्ज कराया था. जिसकी सुनवाई हुई, जिसके बाद 17 जून को अभिनेत्री अमिषा पटेल ने रांची के सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद वो जमानत बाहर थी. 

Published at:10 Mar 2024 02:34 PM (IST)
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