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कैश कांड मामला:कांग्रेस विधायकों की क्रिमिनल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, झारखंड HC ने झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को एफीडेविट फाइल करने को कहा

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 11:49:07 AM

रांची(RANCHI): कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी से जुड़े कैश कांड में हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट पर शुक्रवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विधायकों के खि‍लाफ जांच जारी रहेगी. सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को पूरक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी. झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सेल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने जुलाई में 48 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था. काफी दिनों तक जेल में रहने के बाद तीनों विधायकों को कलकत्ता हाइकोर्ट ने शर्तों के साथ इन तीनों को बेल दी थी. जिसके बाद कैश कांड में फंसे विधायकों ने नियमित जमानत याचिका के लिए झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई जीरो एफआइआर को रद्द करने की मांग की. कोर्ट में विधायकों की तरफ से वरीय अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पावा ने बहस किया है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्‍ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. बंगाल सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट में बहस की.

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