पलामू (PALAMU): नगर निगम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. सदर मेदिनीनगर में कुछ पत्रकारों और मीडिया संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह कार्रवाई निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर की गई है. प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी. इसके तहत किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में प्रचार-प्रसार, विज्ञापन या पक्षपातपूर्ण सामग्री के प्रसारण पर स्पष्ट रोक है. आरोप है कि इसके बावजूद कुछ स्थानीय मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उम्मीदवारों से संबंधित प्रचार सामग्री प्रसारित की गई.
मामले की जानकारी पलामू के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा प्रशासन को दी गई. शिकायत मिलने के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने शहर थाना को पत्र भेजकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने यह भी कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
