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निगम का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को खर्च का डिटेल्स रखना होगा अपडेट, जानिए नहीं तो क्या होगा

BY -
Samir Hussain
Samir Hussain
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 2:58:38 PM

धनबाद(DHANBAD): नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को न केवल पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ना होगा बल्कि खर्च का हिसाब -किताब भी अपडेट रखना होगा. चुनाव परिणाम जारी होने के ठीक तीन दिनों के भीतर चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा चुनाव के लिए गठित कोषांग को देना होगा, जो ऐसा नहीं करेंगे, वह आगे के चुनाव के लिए डी वार कर दिए जा सकते है.

नहीं जमा करनेवाले चार पर लगी है रोक

 2015 में हुए चुनाव में चुनावी खर्च जमा नहीं करने वाले चार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है. उम्मीदवारों को बैंक में खुद के नाम का खाता खुलवाना होगा. यह खाता चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद खुला होना चाहिए. प्रत्याशी चुनावी खर्च का लेनदेन इसी बैंक के खाते से कर सकते हैं. चुनाव खर्च से संबंधित किसी भी राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से ही करना है. सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम राशि की सीमा तय कर दी गई है. मेयर पद के प्रत्याशी अधिकतम 25 लाख  रुपए खर्च कर सकते हैं. चुनावी खर्च की गणना नामांकन से लेकर गिनती के दिन तक किए गए खर्च के आधार पर होगी. वार्ड पार्षदों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम राशि पांच लाख  तय की गई है.

रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद 

Tags:jharkhanddhanbadnagar nigam electiondhanbad newsdhanbad bank more

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