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4 साल बाद बुंडू गैंगरेप पीड़िता को मिला इंसाफ, 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा,1 नाबालिग पर 10 हजार का जुर्माना

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 7:36:20 AM

बुंडू(BUNDU): 29 जनवरी 2019 को बुंडू  थाना क्षेत्र के अहीर टोला में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है. जिसमें दुष्कर्म मामले में दोषी पाये गये 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. तो वहीं एक नाबालिग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने पांचों को 3 अप्रैल को सजा सुनाई थी.

यह है पूरा मामला

आपको बता दें कि पीड़ित लड़की अपने किसी दोस्त के साथ बुंडू घूमने आई थी. जहां उसके दोस्त के अन्य दोस्त मिल गये. लड़के ने लड़की को वहां खड़े रहने के लिए बोलकर थोड़ी देर के लिए चला गया. इसी दौरान ये पांचों आरोपी आये और लड़की का मोबाईल छीन लिया. और इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद पीड़िता के बयानों के आधार पर बुंडू थाना में मामला दर्ज कराया गया था.

4 को 20-20 साल की सजा,1 नाबालिग पर 10 हजार का जुर्माना 

मामले में पुलिस ने दोषी राजू अहीर, अमीत अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था. और दोषी पाये जाने के बाद चार को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. तो वहीं एक नाबालिग दोषी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

रिपोर्ट:  सबीला खातुन 

Tags:jharkhandranchigangrape with minorBundu gangrape victimBundu gangrape victim gets justice after 4 yearsthenewspost

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