रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए MP/MLA केस संख्या 2/2024 को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है. यह मामला जमीन घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री पर समन की अनदेखी का आरोप लगाया था.
ईडी द्वारा दायर याचिका पर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए MP/MLA केस 2/2024 के तहत न्यायिक प्रक्रिया शुरू की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली अदालत की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी.
इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में मुख्यमंत्री को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की थी. सोमवार को याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने सभी दलीलों पर विचार करते हुए हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया.
