✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सड़क दुर्घटना में मृत अधिवक्ता के परिजनों को 50.90 लाख का मुआवजा

BY -
Aditya Singh
Aditya Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 6:54:57 PM

रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सड़क दुर्घटना में निधन हुए अधिवक्ता के परिवार को 50 लाख 90 हजार 176 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जो दुर्घटना में मारे गए वकील के परिवार को मुआवजा देने के लिए था.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद ने की मामले की सुनवाई

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, एफआईआर, चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटना के तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया. कोर्ट ने कहा कि इन साक्ष्यों के आधार पर यह साबित होता है कि दुर्घटना हुई थी, इसलिए कंपनी की याचिका खारिज की जाती है.

अधिवक्ता की पत्नी ने किया था क्लेम

बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है, जब धनबाद के अधिवक्ता अजीत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उनकी पत्नी ने बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस क्लेम के लिए आवेदन किया था. मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जो अब खारिज हो गई है. फिलहाल यह निर्णय न केवल मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है. बल्कि यह भविष्य में ऐसी घटनाओं के शिकार हुए लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत है.  

Tags:jharkhand newsbreaking newsjharkhand breaking newslatest newsjharkhand news todayjharkhandtop newstoday jharkhand newsjharkhand today newsnews jharkhandjharkhand ka newsjharkhand latest newsnewsranchi newsjharkhand high courthigh court of jharkhandjharkhand courtBig decision of Jharkhand High Court.Compensation of Rs 50.90 lakh to the family of the advocate who died in a road accident

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.