रांची (RANCHI) : प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की मुसीबत बढ़ती जा रहीं है. कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सरयू राय को धारा 41 का नोटिस मिला है. नोटिस मिलने के बाद नोटिस में दी गई तारीख और समय पर थाने में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष. विधायक सरयू राय को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.
स्वास्थ्य मंत्री पर लगया था प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप
गौरतलब है कि विधायक सरयू राय ने प्रोत्साहन राशि मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके अधिन कार्य करने वाले कर्मियों पर गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था. जिसके जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में MP MLA कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने वारंट जारी किया था. जिसमें विधायक सरयू राय जमानत पर है.
रांची सिविल कोर्ट ने लिया संज्ञान
दूसरी तरफ डोरंडा थाना में भी ऑफिस ऑफ सीक्रेट के तहत गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें दर्ज FIR में सरयू राय का नाम वाइटनर लगा कर हटा दिया गया था. लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए. कॉलम 7 में आरोपी के रुप में विधायक सरयू राय का नाम जोड़ने का निर्देश दिया था. उसी के तहत अपना जवाब देने के लिए 41 का नोटिस दिया गया है.
क्या है धारा 41
बता दें कि धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है. और वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते है. तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाई की जा सकती है. कार्यवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है.
रिपोर्ट. समीर हुसैन
