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सीओ के साथ मारपीट मामला: पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानिए क्या था पूरा केस

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 4:02:03 PM

 टीएनपी डेस्क (Tnp desk):- सोनाहातू सीओ के साथ मारपीट मामले में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को जमानत मिल गई है. जमानत को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जिसमे न्यायाधीश जस्टिस आर एस बोपन्ना और जस्टिस नरसिम्नहन की बेंच ने अमित महतो को जमानत दिया. पूर्व विधायक अमित महतो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बहस की. 

28 जून 2006 का है मामला 

जब अमित महतो विधायक थे, तो इस दौरान 28 जून 2006 को सोनहातू के तत्कालीन अंचल अधिकारी अलोक कुमार के साथ मारपीट की गई थी. इस मामले में सोनहातू थाने में मामला दर्ज किया गया था. यह मामला केस संख्या 42/2006 के तहत दर्ज किया गया था. इस मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम दो साल की सजा पूर्व विधायक को सुनाई थी.

सजा को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

सेशन कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद, अमित महतो ने इस फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जहां हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सजा को कम करते हुए उसे एक साल कर दिया. लेकिन, हाईकोर्ट के फैसले से भी अमित महतो संतुष्ट नहीं थे. इसलिए पूर्व सिल्ली विधायक के के वकील ने सजा को और भी कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.  नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के तुरंत बाद भी याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सरेंडर करना पड़ता है. इसी नियमावली के तहत 27 जून 2023 को विधायक अमित महतो ने सरेंडर किया था.

विधानसभा घेराव मामले में अमित महतो को मिल चुकी है जमानत

इधर, 3 अगस्त 2022 को विधानसभा सत्र के दौरान उनके और उनके सहयोगियों के द्वारा विधानसभा घेराव किया गया था. इस मामले में सरकार की ओर से धुर्वा थाना में केस संख्या 208/22 के तहत केस दर्ज किया गया था.  इस मामले में सिविल कोर्ट के न्यायाधीश एसएन शहजाद की अदालत ने आईपीसी की धारा 341, धारा 283, धारा 353 और धारा 506 के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए 18 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील को गौर से सुना गया और फैसला सुरक्षित रख लिया. इसके बाद 19 अगस्त को ऑर्डर दिया. जिसमें सभी मामलों में पूर्व विधायक को जमानत दे दी गई।

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