धनबाद(DHANBAD): धनबाद के गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित सिटी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर रंगदारी के लिए फायरिंग के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अमन सिंह समेत सभी छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत में आरोपी अमन सिंह, रवि ठाकुर ,जावेद अख्तर, बबलू कुमार मिश्रा, इलियास अंसारी, समीर खान ट्रायल का सामना कर रहे थे. गोविंदपुर पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित सिटी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर 30 दिसंबर 2020 की देर शाम बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे और 5 राउंड फायरिंग की. इससे इलाके में हड़कंप मच गया था. बंदूक की गोली शीशे को छेद करती हुई पेट्रोल पंप के केबिन के अंदर चली गई थी. पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस व चार खोखा भी बरामद किया था. चार्ज शीट में पुलिस ने दावा किया था कि 3 दिसंबर 2020 को रंगदारी नहीं देने पर अमन सिंह के कहने पर यह फायरिंग की गई थी.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
