धनबाद(DHANBAD): भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई, पटना को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया. अखबारों में छपी खबर के अनुसार चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एसबीआई ,पटना को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआई, पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार अनुरोध किया गया लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसके बाद कोर्ट ने एसबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी. पूछा था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है. कतरास के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि विधायक बनने के बाद ढुल्लू महतो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. इसी मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.
रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह,धनबाद
