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बिहार में ‘डॉग बाबू’ के बाद अब ‘डॉगेश बाबू’ का दिखा जलवा, ‘कुत्ते’ का खानदान जान बेहोश हो जायेंगे आप!

BY -
Vinita Choubey  CE
Vinita Choubey CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 6:47:03 PM

नवादा (NAWADA) : पटना के मसौढ़ी अंचल कार्यालय में एक पालतू कुत्ते के नाम पर जारी हुए आवासीय प्रमाण पत्र का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब नवादा जिले के सिरदला अंचल कार्यालय के आरटीपीएस में "डॉगेश बाबू" नामक कुत्ते के नाम से नया आवेदन सामने आया है. इस अजीबो-गरीब घटनाक्रम से सिरदला प्रशासन हैरान है.

सिरदला प्रखंड कार्यालय में एक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन आवेदन में डॉगेश बाबू नामक पालतू कुत्ते के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की मांग को लेकर जमा किया गया. जहां आवेदन में एक पालतू कुत्ते की तस्वीर भी है. यह मामला जब सामने आया तो नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

डीएम रवि प्रकाश ने कहा कि "प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ इस तरह की छेड़छाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी." उन्होंने ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा है-नकलची.. सिरदला, रजौली से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की कोशिश में पकड़े गए. घटिया और हास्य-व्यंग्य के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही है.

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले पटना के मसौढ़ी अंचल कार्यालय में एक डॉगी के नाम पर वैध आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था . जिसके बाद पूरे बिहार में यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, अब सिरदला की इस घटना ने सरकारी दस्तावेजों की सत्यता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं सिरदला अंचल अधिकारी अभिनव राज ने बताए कि मंगलवार को अंचल कार्यालय के आरटीपीएस कर्मी से खबर आई कि एक निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र संख्या BRCCO/2025/17886832 दिनांक 29 जुलाई 2025 को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ जो संशय का विषय है . आवेदक का नाम डॉगेशे बाबू, लिंग पुरुष, पिता-डोगेश के पापा, माता डोगेश की ममी, गांव खरौंध, वार्ड नंबर 11 पोस्ट शेरपुर प्रखंड शेरपुर अंचल सिरदला जिला नवादा अन्य जानकारी के साथ प्राप्त हुआ. जिसे हम ने जिला पदाधिकारी को भी अवगत करवाया. जिला पदाधिकारी से इस सम्बन्ध में कारवाई करने का आदेश प्राप्त हुआ है.

अंचल अधिकारी सिरदला: अभिनव राज ने दर्ज कराया प्राथमिकी

धारा 319 (2) (धोखाधड़ी),धारा 340 (1), 340 (2) (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का धोखापूर्ण उपयोग), सरकारी व्यवस्था का दुरूपयोग, धारा 335, 241 (जालसाजी) साथ ही यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D (कम्प्यूटर संसाधनों के माध्यम से धोखा एवं प्रतिरूपण) के अंतर्गत भी दण्डनीय अपराध है जिसे आवेदन करता के खिलाफ सिरदला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

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