रांची(RANCHI): नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार भी ड्राई डे घोषित किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रखी जाए. आयोग के निर्देश के बाद जिलों में अलग-अलग आदेश जारी किए जा रहे हैं.
ज्ञात हो कि 21 फरवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जबकि 23 फरवरी को मतदान होगा. मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित रूप से मतगणना केंद्र तक पहुंचाने और अन्य प्रक्रियाओं में देर रात तक समय लग सकता है. इसी कारण 24 फरवरी की सुबह तक शराब की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है. सामान्य तौर पर दुकानें सुबह 10 बजे खुलती हैं, इसलिए 24 फरवरी को सुबह 10 बजे के बाद ही बिक्री शुरू होगी.
इसके अलावा आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतगणना की प्रक्रिया 48 घंटे के भीतर पूरी की जाए. इस उद्देश्य से उपायुक्तों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मतगणना हॉल में टेबलों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी गई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि टेबलों की संख्या का अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार लें, बस यह सुनिश्चित हो कि गिनती निर्धारित समय सीमा में पूरी हो.
