देवघर (DEOGHAR) : आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत देवघर प्रखंड के अंधरीगादर पंचायत के तीन दिव्यांग है. एक का नाम मुबारक अंसारी दूसरे का नाम फिरोज अंसारी और तीसरे का नाम कलीम अंसारी है. ये तीनों अलकजरा गांव के निवासी गुर्मी मियां के पुत्र है. इनके परिजन दो-तीन साल से तीनों के लिए विकलांग पेंशन के लिए प्रयासरत थे. लेकिन किसी कारणवश पेंशन योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार जिले के 194 पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी के बाद इन लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया और एक ही दिन में तीनों भाईयों का पेंशन एक साथ स्वीकृत कर प्रदान किया गया. जिसके पश्चात मुबारक अंसारी, फिरोज अंसारी और कलीम अंसारी ने पंचायतों में लगाये जाने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि कैम्प में आवेदन देने के बाद जिस जल्दी से हम तीनों भाईयों की समस्याओं का निराकरण किया गया उसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद किया. हम अपने पंचायत के सभी दिव्यांग भाईयों को इसकी जानकारी देंगे, ताकि जो भी शेष बचे दिव्यांग है, उनको त्वरित योजना का लाभ मिल सकें.
सर्वजन पेंशन योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश
इसके अलावे जिले के शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है. साथ ही आपकी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति आवेदन देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस कड़ी में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अधिकारियों को सर्वजन पेंशन योजना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करते हुए सभी योग्य लोगों को पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है. साथ ही उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड अथवा बीपीएल परिवार के सदस्य बनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. जिसके बाद वैसे परिवार जो आयकर नहीं देते हो और आवेदक स्वयं या पति/पत्नी केंद्र और राज्य सरकार या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई रूप से नियोजित सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो को योजना से जोड़ते हुए पेंशन का लाभ दिया जाना है. साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के लाभ और पात्रता 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, पांच वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग, परित्यक्त महिला पेंशन योजना लाभ ले सकते हैं.
रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा, देवघर
