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किशोर न्याय बोर्ड : अपहरण मामले में दो नाबालिग को हनुमान मंदिर में झाडू लगाने की सजा

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 9:40:25 PM

दुमका(DUMKA): दुमका के किशोर न्याय बोर्ड ने मारपीट में दोषी पाये गये दो किशोर को अनोखी सजा सुनायी है. दोनों को दुमका व्यवहार न्यायालय के पास स्थित बजरंगबली मंदिर में एक सप्ताह तक झाड़ू लगाने का आदेश दिया गया है. जेजेबी के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेन्द्र नारायण प्रसाद और महिला सामाजिक कार्यकर्ता किरण तिवारी के बोर्ड ने ने दुमका नगर थाना कांड संख्या 32/2018 में भादवि की धारा 342 और 323 के तहत मामले के दो आरोपी किशोरों को दंड के तौर पर एक सप्ताह तक हर दिन सुबह कोर्ट परिसर स्थित बजरंग बली मंदिर की सफाई करने का फैसला सुनाया है.

नाबालिग लड़की को अगवा करने का था आरोप

नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले के निवासी के लिखित आवेदन पर उसी मुहल्ले के दो किशोर के विरुद्ध भादवि की धारा 366 ए, 342, 323, 376, 511, 34 और पोक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में दोनों किशोर पर सूचक की 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अगवा करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशवुद्दीन अली ने बोर्ड के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.

रिपोर्ट: पंचम झा, दुमका  

Tags:News

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