देवघर (DEOGHAR) : डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने स्वच्छ,शांति एवं भयमुक्त तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए शराब खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है. डीसी ने अपने जारी निर्देश में 14, 24, एवं 27 मई को मतदान के दिन और उससे दो दिन पहले और एक दिन बाद शराब बिक्री पर रोक लगा दी है.
यह हैं वे खास तारीख
प्रथम चरण के मतदान 14 मई से पहले 12 मई को अपराह्ण 3ः00 बजे से 15 मई के पूर्वाह्ण 7ः00 बजे तक जिले में सभी शराब बुकनों को बंद करने का डीसी ने निर्देश जारी किया है. वहीं 22 मई के अपराह्ण 3ः00 बजे से 25 मई के पूर्वाह्ण 7ः00 बजे तक और 25 मई के अपराह्ण 3ः00 बजे से 28 मई के पूर्वाह्ण 7ः00 बजे तक (शुष्क दिवस) Dry-Day घोषित करते हुए उक्त अवधि में सम्पूर्ण देवघर जिला के निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत देशी एवं विदेशी शराब के वितरण पर रोक लगाते हुए सभी दुकाने बन्द रखने का आदेश दिया गया है. साथ ही मतगणना की तिथि दिनांक 17 एवं 31 मई को भी देवघर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत (शुष्क दिवस) Dry-Day घोषित किया जाता है.
इसके अलावे उक्त अवधि में देवघर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत किसी भी होटल, भोजनालय, पाकशाला, मधुशाला दुकान में अथवा किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी स्प्रीटयुक्त, किन्वित या मादक लीकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य कोई पदार्थ न तो बेचा जाएगा, न दिया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा. साथ ही उक्त अवधि में संबंधित लाईसेन्सी/व्यक्ति के मादक पदार्थ के भण्डारण की सीमा में भी उत्पाद नियमों के अधीन कटौती की जाएगी. वहीं आदेश की अवहेलना के लिए दोषी व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 135 (ग) और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट : रितुराज सिन्हा, देवघर
