जमशेदपुर ( JAMSHEDPUR) - पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह थाना क्षेत्र में 14वर्षीय नाबालिग छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने पर शादी से इंकार करने पर छात्रा के आत्महत्या करने के मामले पर आज जमशेदपुर कोर्ट में बड़ा फैसला आया.एडीजे पांच (सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट) संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त कुलदीप कुमार महतो को 14साल के सश्रम कारावास और 15हजार जुर्माने की सजा सुनाई.जुर्माना नहीं भरने पर तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने कुलदीप महतो को धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और पोक्सो एक्ट की धारा 4के तहत दोषी पाया था.घटना 2019की है जब दसवीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.सुसाइड नोट के आधार पर ट्यूशन टीचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.सुसाइड नोट में छात्रा ने अपने एक माह के गर्भवती होने की बात लिखी थी.इस मामले में कुल दस लोगों की गवाही हुई थी..
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 14साल सश्रम कारावास की सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी

Published at:07 May 2022 07:25 PM (IST)
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