धनबाद (DHANBAD) : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले के नामजद आरोपी फहीम खान के भांजे प्रिंस खान के भाई गॉडविन खान उर्फ शौकत खान एवं नन्हे की रेकी करने वाले गॉडविन के खास हीरा ड्राइवर ने सोमवार को नाटकीय ढंग से अदालत में सरेंडर किया. गॉडविन के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट एवं अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने गॉडविन एवं हीरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी, तथा उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. गॉडविन की अग्रिम जमानत अर्जी पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय से 20 अप्रैल को खारिज हो चुकी है. इसके पूर्व 21 जनवरी 22 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने भी गॉडविन खान को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
हाथ मलते रह गई पुलिस
गॉडविन एवं हीरा सरेंडर कर रहा है, इस बात की भनक पुलिस को सुबह लग गई थी. लिहाजा ,सीजीएम कोर्ट कैंपस के चारों तरफ सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात थे, एवं दोनों पर आंख जमाए हुए थे. परंतु पुलिस की को चकमा देते हुए गोडविन एवं हीरा ने मुंह में स्कार्फ बांधकर अदालत में सरेंडर कर दिया. दोनों जेल गेट के पीछे वाले रास्ते से सीजीएम कैंपस में सीधे घुस गए. अदालत में घुसने से पहले एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी जिसने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया था, परंतु दोनों उसे झटका देते हुए अंदर घुस गए थे और पुलिस हाथ मलते रह गई.
बाइक सवार चार शूटरों ने दिया था घटना का अंजाम
24 नवंबर 21 के दोपहर 3:20 बजे के करीब दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे 37 वर्षीय नन्हे पर गोलियां की बौछार कर दी थी. घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से भाग निकले. शूटरों के भागने के बाद स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ नन्हे को उठाकर एसएनएमएमसीएच पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिकी भाई अल्ताफ आलम उर्फ रूमी के फर्द बयान पर दर्ज की गई थी, प्राथमिकी में कुल 12 लोग नामजद हैं ,जिसमें गोपी खान ऊर्फ जियाऊर रहमान,गॉडविन खान ऊर्फ शौकत अली, बंटी खान ऊर्फ जियाऊल हक, प्रिंस खान ऊर्फ हैदर अली ,शम्मी ,इरफान मुखिया, हैदर खान, हीरा ड्राइवर ,भोमा रजा, डिक्की,अनवर,एवं डिम्पी नामजद आरोपी बनाए गए हैं.
