जमशेदपुर(JAMSHEDPUR): जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में छह साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले के अभियुक्त पालक पिता को न्यायालय ने 25 साल की सजा सुनाई है. पोक्सो के स्पेशल जज एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय के कोर्ट आज मामले की सुनवाई की और दोषी पालक पिता को 25 साल की सजा सुनाते हुए 55 हजार का जुर्माना भी लगाया. आदेश के अनुसार इनमें से 50 हजार रुपये जुर्माने की राशि पालक पिता अपनी बेटी को देगा. जुर्माने की राशि नहीं देने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ओम कुमार ने मामले पर बहस की.
घटना साल 2019 की है. दोषी पालक पिता छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था जिसकी जानकारी बच्ची ने अपनी पालक मां को दी. पालक मां ने जुगसलाई थाना में शिकायत की, जहां से सीडब्लयूसी को मामले की जानकारी दी गई. फिलहाल, दोषी पालक पिता जेल में बंद है
रिपोर्ट: अन्नी अमृता, ब्यूरो हेड(जमशेदपुर)