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"जहां जमीन खरीदता, वहीं का बाशिंदा हो जाता है सोरेन परिवार, कोई तो बताए-कहां के रहने वाले हैं हेमंत सोरेन"

BY -
Shreya Gupta
Shreya Gupta
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 11:34:08 PM

दुमका (DUMKA) – राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी 5 दिन के संथाल परगना प्रमंडल दौरे पर  दुमका में हैं. बाबूलाल मरांडी दुमका में हों और यहां का राजनीतिक पारा ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता. बता दें कि बीते दिन उन्होंने बसंत सोरेन पर निशाना साधा था. वहीं गुरुवार परिसदन में हुए प्रेस वार्ता के दौरान उनके निशाने पर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन रहे. उन्होंने शिबू सोरेन परिवार को झारखंड का बहुरूपिया करार दिया. प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने जमीन के खरीद से संबंधित 66 डीड का दस्तावेज मीडिया के समक्ष रखा और सभी डीड सोरेन परिवार से संबंधित था. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार को जहां की जमीन खरीदनी होती है, वह वहां के बाशिंदे हो जाते हैं. खासकर वैसे जिलों में जहां सीएनटी एक्ट लागू है. उन्होंने कहा कि सीएनटी एक्ट की धारा 46 के अधीन यह प्रावधान है कि आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री तो हो सकती है. लेकिन क्रेता और विक्रेता दोनों उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

बाबूलाल ने अधिकारियों को लिया आड़े हाथ

बाबूलाल ने कहा कि सोरेन परिवार जब धनबाद में जमीन खरीदते हैं, वह धनबाद के बाशिंदे हो जाते हैं. जब रांची में जमीन खरीदते हैं, तो रांची के बाशिंदे हो जाते हैं. तो आखिर यह परिवार मूल रूप से कहां का है, यह समझना मुश्किल है. इसकी शिकायत वह राज्यपाल से मिलकर करेंगे ताकि पता चल सके सोरेन परिवार कहां के बाशिंदे हैं. उन्होंने अधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया. कहा कि सीएनटी एक्ट के तहत एक ही थाना क्षेत्र के क्रेता और विक्रेता होने के बावजूद डीसी की अनुमति आवश्यक होती है.   सीएम के पद पर रहते हुए वह बहुरूपिया बने हुए हैं और बहुरूपिया से राज्य का भला नहीं हो सकता.

रिपोर्ट : पंचम झा, दुमका

 

 

Tags:News

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