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भाजपा विधायक समरीलाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, क्या कहा हाईकोर्ट ने

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 6:49:42 PM

रांची (RANCHI) : कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक समरीलाल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट  ने राज्य सरकार की कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया है.

भाजपा विधायक समरीलाल पर आरोप है कि वे मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता. कांके विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सदस्यता पर खतरा हो तभी स्टे यानी रोक लगाने की मांग हो सकती है. कोर्ट ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया.इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी.

Tags:News

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