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शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर और एसके ट्रेडर्स में छापा ,1700 टन कोयला, बालू ,स्टोन चिप्स व स्टोन डस्ट जब्त  

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 12:27:29 PM

धनबाद(DHANBAD)- गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पलासी स्थित शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर व फफुआ जंगलपुर स्थित एमए. ट्रेडर्स के गोदाम में शुक्रवार को जिला खनन विभाग ने छापेमारी की. यहां से 300 टन कोयला ,100 टन बालू ,200 टन स्टोन चिप्स और 1100 टन स्टोन डस्ट जब्त किया गया. पुलिस ने अंकित गोयंका, नीरज कथुरिया, मोहम्मद मसूद आलम ,राजीव चौधरी, एसके ट्रेडर्स सहित अज्ञात के खिलाफ गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. खनन विभाग के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने प्राथमिकी में कहा कि शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर में पेवर ब्लॉक बनाया जाता है. फैक्ट्री की जांच की गई तो पता चला कि पेवर ब्लॉक के निर्माण कार्य में बालू ,स्टोन चिप्स और डस्ट का उपयोग किया जा रहा है. लेकिन प्रसंस्करण व बिक्री के लिए जिला खनन कार्यालय से डीलर्स लाइसेंस निर्गत नहीं था.  

डीलर्स निबंधन व खनिज का चालान नहीं

खनन इंस्पेक्टर सुनील कुमार के पूछताछ में मुंशी सब्यसाची मंडल ने स्वीकार किया कि उनके पास कोई डीलर्स निबंधन और खनिज का चालान नहीं है. कंपनी के मुंशी के बयान को माइंस इंस्पेक्टर ने रिकार्ड किया. मुंशी ने संचालकों के आधार कार्ड, कंपनी का जीएसटी, स्टोन चिप्स खरीदारी के बिल, पेवर ब्लॉक बिक्री से संबंधित टैक्स इन्वॉयस, पार्टनरशिप डीड प्रस्तुत किया. फैक्ट्री में मिले 100 टन बालू 200 टन स्टोन चिप्स ,1100 टन स्टोन डस्ट की जब्ती सूची बनाकर मुंशी के जिम्मेनामा पर दिया गया. जिला खनन विभाग ने अवैध निर्माण में लगे इन कंपनियों के ख़िलाफ़ MMDR ACT 1957 की धारा 4/21 द झारखंड मिनिरल्स (प्रीवेंशन ऑफ इलिग़ल माइनिंग एन्ड स्टॉरेज) 2017 की नियम 9/13 के तहत आईपीसी की धारा 379,420 और 414 सहित अन्य सुसंगत धारा के तहत खनन राजस्व की क्षति व सरकारी सम्पति की चोरी हेतु कार्रवाई के लिए लिखा है. पुलिस ने मामला दर्ज़ कर लिया है.

रिपोर्ट: अभिषेक कुमार सिंह ,ब्यूरो हेड ,धनबाद

Tags:News

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