रांची (RANCHI) : झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में शुक्रवार को कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध एवं छूट के संदर्भ में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
तीन मार्च तक ऑफलाइन एग्जाम पर रोक
सभी ज़िलों में दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के ऑफ़्लाइन संचालन की अनुमति दी गयी. उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी. राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी. विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी.
खुल गए स्वीमिंग पुल, स्टेडियम
सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.
नहीं लगेंगे मेले
सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी. सभी दुकान एवम् व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
