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250 स्क्वायर फीट तक की दुकानों में ट्रेड लाइसेंस के लिए  होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता समाप्त

250 स्क्वायर फीट तक की दुकानों में ट्रेड लाइसेंस के लिए  होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता समाप्त

धनबाद(DHANBAD) -  बैंक मोड़ चैंबर, पार्क मार्केट चैंबर एवं सिंदरी चैंबर का एक प्रतिनिधिमंडल को आज नगर आयुक्त ने कहा कि अब 250 स्क्वायर फीट तक की दुकानों में ट्रेड लाइसेंस के लिए  होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी. जल्द ही इसका नोटिफिकेशन निकाल  दिया जाएगा. करोबारियों की यह  एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, अब धनबाद जिला के हजारों दुकानदारों  को  ट्रेड लाइसेंस बनाने में आसानी होगी. प्रतिनिधिमंडल ने अन्य मांगें भी रखी ,जिनमें सड़क किनारे गड्ढों, एवं पुराने नालों का सफाई, हर मार्केट में शौचालय एवं पेबर ब्लॉक बिछाना शामिल है. सभी मांगों पर नगर आयुक्त ने तत्काल आदेश देकर जल्द ही इस दिशा में कार्य करने का भरोसा दिया. आज धनबाद निगम  ने  नगर स्वच्छता के लिए बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स,हीरापुर चैंबर ऑफ कॉमर्स,सिंदरी चैंबर ऑफ कॉमर्स को उनके -उनके क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया. बैंक मोड़ से अध्यक्ष प्रभात सरोलिया,महासचिव प्रमोद गोयल ,हीरापुर से सचिव विनोद अग्रवाल,सिंदरी से सचिव दीपक कुमार दीपू, राजीव सिंह मुन्ना शामिल हुए.

रिपोर्ट :अभिषेक कुमार सिंह ,ब्यूरो हेड ,धनबाद   

Published at:12 Feb 2022 04:22 PM (IST)
Tags:News
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