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"बुलेट रानी" समेत तीन को आजीवन कारावास, 7–7 हजार रूपया जुर्माना, प्रेमी और उसके दोस्त के साथ पति की हत्या करने का कोर्ट ने माना दोषी

"बुलेट रानी" समेत तीन को आजीवन कारावास, 7–7 हजार रूपया जुर्माना, प्रेमी और उसके दोस्त के साथ पति की हत्या करने का कोर्ट ने माना दोषी

जमशेदपुर(JAMSHEDPUR)- टेल्को के तपन दास हत्याकांड में पत्नी श्वेता दास उर्फ "बुलेट रानी" , उसके प्रेमी सुमित सिंह और सुमित के साथी सोनू लाल को एडीजे 4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने आजीवन कारावास और 7-7 हजार जुर्माने की सज़ा सुनाई है. जानकारी के अनुसार धारा 302के तहत 5-5हज़ार जुर्माने और धारा 201के तहत दो दो हज़ार जुर्माना लगाया गया है.  वहीं मृतक तपन दास की 9 वर्षीय बेटी के लालन पालन के संबंध में डालसा को पत्र लिखा गया है. बता दें कि 27 जनवरी को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि आगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे. 

27जनवरी को अदालत ने दोषी करार दिया था

15जनवरी 2018को टेल्को थाना क्षेत्र के  शमशेर अपार्टमेंट के रहनेवाले तपन दास की हत्या के मामले में  जमशेदपुर कोर्ट में 27जनवरी को अहम फैसला आया. एडीजे 4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने तपन दास की पत्नी श्वेता दास उर्फ "बुलेट रानी" , उसके प्रेमी सुमित सिंह और प्रेमी के दोस्त सोनू लाल को तपन दास की हत्या  का दोषी करार दिया. श्वेता दास की हजारीबाग जेल और सुमित सिंह की रांची जेल से वर्चुअल पेशी हुई. 

सीसीटीवी में  फ्रिज देखकर पुलिस को मिल गया था क्लू

15जनवरी 2018को टेल्को के शमशेर अपार्टमेंट में श्वेता दास ने अपने प्रेमी सुमित सिंह और उसके  दोस्त सोनूलाल के साथ मिलकर पति तपन दास की घर पर ही हत्या कर दी थी. शव को फ्रिज में रखकर  एमजीएम के बड़ाबांकी लाकर झाड़ियों में शव को फेंक दिया गया था. इस काम में सोनू लाल की मदद ली गई थी. शव तीन दिन बाद मिला था. घटना के दूसरे दिन श्वेता दास ने टेल्को थाने में तपन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी. पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था. इसी बीच अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज जांचने पर उसमें एक फ्रिज उतारकर लोग जाते दिखे. यहीं से पुलिस को बड़ी जानकारी मिल गई. जिसके बाद पूछताछ में श्वेता दास टूट गई और अपना अपराध कबूल कर लिया. 

बुलेट रानी के नाम से मशहूर थी श्वेता

श्वेता दास "बुलेट रानी" के नाम से मशहूर थी. बुलेट चलाना उसका शौक था. साथ ही हथियारों के साथ अपनी फोटो भी सोशल मीडिया में डालती थी. 

सूचक ही बनी हत्या की आरोपी, आज तक हत्या का साक्ष्य छुपाने में प्रयुक्त फ्रिज की नहीं हुई बरामदगी

इस घटना में सूचक श्वेता दास पर ही हत्या का आरोप लगा. 18जनवरी 2018को हत्या हुई जिसके तीन दिन बाद एमजीएम थाना क्षेत्र से शव की बरामदगी हुई थी. घटना के अगले दिन श्वेता ने टेल्को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी. तब किसी को उस पर शक नहीं हुआ. लेकिन सीसीटीवी में फ्रिज देखकर पुलिस को श्वेता पर शक हो गया और तफ्तीश का कोण श्वेता पर आ गया. 

बचाव पक्ष हाई कोर्ट जाएगा

सजा सुनाए जाने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह ने आगे हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है. 

रिपोर्ट : अन्नी अमृता, ब्यूरो चीफ / रंजीता ओझा, जमशेदपुर

Published at:29 Jan 2022 01:51 PM (IST)
Tags:News
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